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बालिग व्यक्ति अपराधी पर्यवेक्षण के लिए अंतरराज्यीय कॉम्पैक्ट

बालिग व्यक्ति अपराधी पर्यवेक्षण के लिए अंतरराज्यीय कॉम्पैक्ट

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वयस्क अपराधी पर्यवेक्षण के लिए इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट (ICAOS) एक राष्ट्रव्यापी अनुबंध है, जो किसी व्यक्ति के कोर्ट, जेल या जेल से रिहा होने के बाद पर्यवेक्षण दायित्वों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यह अनुबंध निगरानी में रखे गए कुछ व्यक्तियों को बेहतर आवासीय, रोज़गार या सामाजिक स्थितियों का अनुभव करने के लिए एक नई शुरुआत प्रदान करके समुदाय में सफलतापूर्वक फिर से प्रवेश पाने में मदद करता है।

वर्जीनिया इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट यूनिट, वर्जीनिया के अंदर और बाहर अंतरराज्यीय ट्रांसफ़र की निगरानी और विनियमन के लिए केंद्रीय प्राधिकारी के रूप में काम करती है।

यह कैसे काम करता है

  • सुपरवाइजिंग अथॉरिटी ने अनुरोध प्रक्रिया शुरू की

    अनुरोध प्रक्रिया शुरू करने के लिए, पर्यवेक्षण प्राधिकारी को यह मानना होगा कि पर्यवेक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा में लगे व्यक्ति के हित में, पर्यवेक्षण को ट्रांसफ़र करना।

  • पर्यवेक्षित व्यक्ति पात्रता मानदंडों को पूरा करता है

    निगरानी में रखे गए व्यक्ति को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

    • क्या देखरेख में तीन या उससे ज़्यादा महीने बाकी हैं
    • भेजने की स्थिति में उनकी मौजूदा सुपरविज़न योजना के नियमों और शर्तों का अनुपालन करना इसका मतलब है कि एक पर्यवेक्षित व्यक्ति अपने पर्यवेक्षण के नियमों और शर्तों का पर्याप्त रूप से पालन कर रहा है और भेजने वाले राज्य ने निरसन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
    • इनमें से कम से कम एक सही है:
      • रिसीविंग स्टेट के निवासी बनो निवासी वह व्यक्ति होता है जो:
        1.) जिस अपराध के लिए स्थानांतरण का अनुरोध किया जा रहा है, उसके लिए पर्यवेक्षण शुरू होने की तारीख या सजा की तारीख से ठीक पहले लगातार कम से कम एक साल तक किसी राज्य में रहता है।
        2.) वह राज्य उस व्यक्ति का मुख्य निवास स्थान होगा।
        3.) जब तक कि उसे जेल में न रखा जाए या सक्रिय सैन्य तैनाती न की जाए, वह नया राज्य स्थापित करने के इरादे से लगातार छह महीने या उससे अधिक समय तक दूसरे राज्य में नहीं रहता मुख्य निवास स्थान
      • क्या रिसीविंग स्टेट का निवासी परिवार उनकी सहायता करने के लिए तैयार और सक्षम है परिवार के किसी सदस्य में माता-पिता, दादा-दादी, चाची, चाचा, वयस्क बच्चे, वयस्क भाई-बहन, जीवनसाथी, कानूनी अभिभावक या सौतेले माता-पिता शामिल हो सकते हैं, जो:
        1.) ट्रांसफ़र का अनुरोध किए जाने की तारीख तक कम से कम 180 कैलेंडर दिनों तक रिसीविंग स्टेट में रहे हों (
        2.) पर्यवेक्षण प्लान में बताई गई जानकारी के अनुसार अपराधी की सहायता करने की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है
      • एक सक्रिय मिलिट्री सदस्य बनो, जिसे दूसरे राज्य में तैनात किया गया है
      • मेडिकल और/या मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए वेटरन्स हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किसी दूसरे राज्य में रेफर किए जाने के पात्र बनें
      • परिवार के एक सक्रिय सैन्य सदस्य के साथ रहता है, जिसे दूसरे राज्य में तैनात किया गया है
      • वह परिवार के किसी सदस्य के साथ रहती है, जिसे रोज़गार बनाए रखने की शर्त के तौर पर उसका पूर्णकालिक नियोक्ता दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर देता है
      • रोज़गार बनाए रखने की शर्त के तौर पर उनका पूर्णकालिक नियोक्ता उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करेगा
      • अगर इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो सुपरवाइजर अपना ट्रांसफ़र आवेदन सबमिट करवा सकता है, अगर उनकी प्रस्तावित पर्यवेक्षी योजना सार्वजनिक और पीड़ित सुरक्षा को बढ़ावा देगी
    • सहायता के स्पष्ट साधनों के साथ रिसीविंग स्टेट में पर्यवेक्षण का एक मान्य प्लान है। इसमें रोज़गार, पारिवारिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा विकलांगता बीमा (SSDI), पूरक सुरक्षा आय (SSI), कर्मचारी का मुआवज़ा, आदि शामिल हो सकते हैं।
    • ट्रांसफ़र करने वाला अपराध एक गुंडागर्दी, योग्य दुराचार के लिए सज़ा थी योग्य दुराचार वह अपराध है जिसमें निगरानी रखने वाले व्यक्ति को कम से कम एक साल की निगरानी की सजा सुनाई जाती है और अपराध में निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक शामिल होते हैं:
      1। किसी व्यक्ति को सीधे या खतरनाक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ है।
      2.) इसमें बन्दूक का इस्तेमाल या रखना शामिल है।
      3) दूसरे या उसके बाद के दुराचार के दौरान गाड़ी चलाने की सजा
      4.) एक यौन अपराध जिसके लिए सेक्स के तौर पर रजिस्टर करने के लिए पर्यवेक्षित व्यक्ति भेजने वाले राज्य में अपराधी।
      या पात्र टाल दिया गया वाक्य स्थगित वाक्यों के अधीन पर्यवेक्षित व्यक्ति समान पात्रता आवश्यकताओं के तहत पर्यवेक्षण के हस्तांतरण के लिए पात्र होते हैं, वे नियम और शर्तें जो इस समझौते के तहत अन्य सभी पर्यवेक्षित व्यक्तियों पर लागू होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी प्री-ट्रायल रिलीज़ प्रोग्राम, ज़मानत या ऐसे ही प्रोग्राम के अनुसार पर्यवेक्षण के अधीन हैं, वे इस कॉम्पैक्ट के नियमों और शर्तों के तहत ट्रांसफ़र के लिए पात्र नहीं हैं।
    • पर्यवेक्षण अधिकारियों को रिपोर्ट करना या उन पर नज़र रखना आवश्यक है या यदि कोई शर्त, योग्यता, विशेष शर्त या आवश्यकता थोपी गई हो (पैसों के अलावा)। गैर-रिपोर्टिंग/विशेष या मानक शर्तों के साथ परिवीक्षा की शर्तों की सजा पाए गए पर्यवेक्षित व्यक्तियों को अभी भी इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र करना होगा।
  • भेजने वाला राज्य, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन सबमिट करता है

    भेजने वाला राज्य ट्रांसफ़र के लिए आवेदन सबमिट करेगा और उसमें ज़रूरी और अनुरोधित दस्तावेज़ों को शामिल किया जाएगा। प्रोसेसिंग का समय अलग-अलग हो सकता है। रिसीविंग स्टेट के पास जवाब देने के लिए 45 दिन तक का समय होता है।

    पाने वाला राज्य ट्रांसफ़र का अनुरोध मंज़ूर कर भी सकता है और नहीं भी।

  • पर्यवेक्षित व्यक्ति सुपरवाइजरी प्राधिकारी के संपर्क में रहते हैं

    कैदियों और पर्यवेक्षित व्यक्तियों को अपने ट्रांसफ़र स्टेटस के बारे में अपडेट पाने के लिए, अपने प्रोबेशन ऑफिसर या काउंसलर के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए।

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